भारत में, पैन (Permanent Account Number) और आधार कार्ड दो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और इसका उपयोग मुख्यतः वित्तीय लेन-देन और कर भुगतान के लिए होता है। दूसरी ओर, आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है और यह प्रत्येक भारतीय नागरिक की पहचान को सत्यापित करने के लिए उपयोगी है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है ताकि कर प्रणाली को पारदर्शी और सरल बनाया जा सके। इसके लिए फ़िलहाल 1000 रु के जुर्माना राशि के साथ लिंक की सुविधा दी जा रही है।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आवश्यकता क्यों?
सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगो का पैन आधार लिंक है। उनको वित्तीय लेनदेन एवं कर भरने में दिक्क्त एवं दुगुना TDS कटौती की दिक्क्त होने वाली है। इसके साथ ही अन्य कई कारन है जिसके लिए पैन आधार को लिंक करना अनिवार्य किया गया है।
- नकली और डुप्लीकेट पैन कार्ड की पहचान की जा सके।
- कर चोरी पर अंकुश लगाया जा सके।
- एकीकृत करदाता डेटा बनाया जा सके जिससे कर प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।
- सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंच सके।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के तरीके
पैन कार्ड को ऑनलाइन माध्यम से आसानी से लिंक किया जा सकता है। इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना है। जिसके लिए स्टेप 2 स्टेप जानकारी निचे दी गई है।
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- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- अगर आप पहली बार पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको पहले पंजीकरण करना होगा। यदि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- लिंक आधार सेक्शन
- लॉगिन करने के बाद, ‘लिंक आधार’ का विकल्प ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें
- पैन नंबर, आधार नंबर, नाम और कैप्चा कोड भरें।
- ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
- OTP वेरिफिकेशन
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन-टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा।
- OTP को दर्ज करें और सबमिट करें।
SMS के माध्यम से
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर SMS भेजें।
- फॉर्मेट: UIDPAN<SPACE><12 अंकों का आधार नंबर><SPACE><10 अंकों का पैन नंबर>
- उदाहरण: UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न होने के नुकसान
- आयकर रिटर्न फाइल करने में कठिनाई:
- यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आप आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
- आयकर विभाग ने पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, और यदि यह लिंक नहीं है, तो आपका आयकर रिटर्न प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
- पैन कार्ड की अमान्यता
- पैन और आधार लिंक न होने पर आपका पैन कार्ड अवैध हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप इसे वित्तीय लेन-देन के लिए उपयोग नहीं कर पाएंगे।
- वित्तीय संस्थान, जैसे बैंक, भी आपके पैन कार्ड को अवैध मान सकते हैं, जिससे आपके बैंकिंग कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
- वित्तीय लेन-देन में समस्या
- बड़े वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड आवश्यक होता है। यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आप वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे।
- इसके अतिरिक्त, क्रेडिट कार्ड, लोन, और निवेश संबंधी कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं।
- सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाना
- कई सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए पैन और आधार लिंक होना अनिवार्य है।
- यदि आपके पास पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आप इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
- जुर्माना
- आयकर विभाग ने पैन और आधार लिंक न करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है।
- यह जुर्माना आपके पैन को अमान्य घोषित किए जाने के अलावा भी हो सकता है।