Sukanya Samriddhi Scheme:  सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, हाल ही में सरकार द्वारा इस योजना के नियमों में काफी बदलाव किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना छोटी बचत योजना के तहत आती है। इस योजना के अंतर्गत अभिभावक अपनी बालिका के नाम पर खाता खोलकर निवेश करना प्रारंभ कर सकते हैं। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को लेकर कुछ नए सर्कुलर जारी किए गए हैं, जो कि आज हम आपको आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस आर्टिकल में। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रीय बचत योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है। तो चलिए जानतें हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट के नए नियम के बारे में विस्तार से जानकारी…

जानकारी हेतु बता दें कि दादा-दादी, जो कि कानूनी अभिभावक के अतिरिक्त क्षेत्र में आते हैं, उनके द्वारा खोले गए संरक्षकता के तहत खोले गए अकाउंट्स के मामले में, संरक्षकता लागू कानून के तहत हकदार व्यक्ति, यानी प्राकृतिक अभिभावक या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हाल ही में इस नए नियम में संशोधन किया गया है।

इसके अलावा, नए नियम के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 2019 के पैरा 3 का उल्लंघन करते हुए एक ही परिवार की अधिकतम दो खाता खोलने की सुविधा मिल जाती है, जिसके माध्यम से आप दो बालिकाओं के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि अनियमित खातों को सुनकर समृद्धि योजना के अंतर्गत खोला जाता है, तो ऐसी स्थिति में उलझन कार्यरत मानकर इसे बंद कर दिया जाएगा।

Sukanya Samriddhi Scheme News

आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत निवेश करने पर 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज ऑफर किया जा रहा है, एवं इस ब्याज दर वाली सुकन्या समृद्धि योजना धारा 80सी के तहत टैक्स छूट (Income Tax Benefits) का लाभ भी दिया जाता है। इसके अलावा, यदि आप इस योजना के तहत निवेश करना प्रारंभ करते हैं, तो एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये का निवेश करने की सुविधा मिल जाती है।

इसके अतिरिक्त, योजना के तहत अधिकतम 1,50,000 रुपये का निवेश आप पूरा कर सकते हैं और ध्यान दें कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम ₹50 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सुकन्या समृद्धि अकाउंट – कब तक कर सकेंगे निवेश

इस प्रकार, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY Scheme) के अंतर्गत खाते में जमा राशि खाता खोलने की तिथि से 14 वर्ष की अवधि तक जमा करने का अवसर दिया जाता है, एवं योजना के अंतर्गत खाता खोलने की तिथि के अनुसार 21 वर्ष पूरे होने पर खाता परिपक्व हो जाता है। इसके लिए शर्त यह है कि खाताधारक का विवाह 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर इस धनराशि का लाभ उठाया जा सकता है।

इस प्रकार, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति खाता खोलना है, तो उसे खाते के अनुसार परिचालन उसकी शादी की तिथि के बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति एवं बालिका की उच्च शिक्षा के लिए योजना से कुछ धनराशि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उच्च शिक्षा और विवाह के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना खाताधारक (SSY Account Holder) की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आंशिक निकासी की सुविधा दी गई है।

यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने बालिका के नाम पर खाता खोलना होगा अभिभावक अपने दस्तावेज एवं बालिका के नाम पर जारी किए गए दस्तावेजों के माध्यम से खाता खोल सकते हैं। प्रथम निवेश न्यूनतम 250 रुपए का किया जा सकता है और आप अपने नियमित निवेश को जारी रख सकते हैं।

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