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EPFO Pension Scheme: नौकरी करते करते लेना चाहते है Pension का लाभ, देखें इसको लेकर क्या हैं EPFO के नियम?

By Vinod Yadav

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EPFO Pension Scheme

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से अपने सभी सदस्यों को काफी तगड़ी ब्याज दर का लाभ दिया जा रहा है। अभी हाल ही में EPFO की तरफ से सभी कर्मचारियों को मिलने वाली ब्याज दरों में भी बढ़ौतरी कर दी है है और इस बढ़ौतरी के बाद में अब और अधिक ब्याज सभी कर्मचारियों को मिलने वाला है।

आपको बता दें की संगठित क्षेत्र में काम कर रहे सभी कर्मचारियों का हर महीने उनके वेतन से 12 फीसदी का योगदान EPFO में किया जाता है और इतना ही पैसा उनके नियोक्ता के द्वारा भी जमा किया जाता है। नियोक्ता के द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है उस पैसे का 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी के पेंशन फंड में जमा होता है और बाकि का 3.67 हिस्सा कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाता है।

अब बात आती है की जो पेंशन का लाभ EPFO की तरफ से सभी कर्मचारियों को दिया जाता है उस लाभ को क्या कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान ले सकता है या फिर नहीं और EPFO के नियम इसको लेकर क्या कहते है। देखिये सबसे पहले तो आपको बता दें की संगठित क्षेत्र में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से 58 साल की आयु पूरी होने के बाद में पेंशन का लाभ दिया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से चलाई जा रही कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) एक प्रकार की रिटायरमेंट योजना है जो की संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हर कर्मचारी को दी जाती है लेकिन इसको लेकर कुछ नियम और शर्तें बनाई गई है। इसमें 10 साल तक लगातार नौकरी करके EPFO में अपना योगदान देने वाली शर्त भी शामिल है। यानि की पेंशन का लाभ केवल उसी कर्मचारी को दिया जाता है जिस कर्मचारी ने लगातार नौकरी करते हुए 10 साल तक अपने वेतन से EPS में योगदान दिया हो।

पेंशन क्लेम कब कर सकते है?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से दी जाने वाली पेंशन का लाभ केवल EPS में योगदान करने वाले कर्मचारी ही शामिल हो सकते है और उनकी आयु 50 साल से अधिक है। हालांकि पेंशन प्राप्त करने की आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है लेकिन कुछ परिस्थिति में आप 50 साल की आयु पूरी होने पर भी पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते है। अब यहां आपको ये जानना भी जरुरी है की आपकी आयु अगर 50 साल पूरी हो जाती है लेकिन आने 10 वर्ष तक EPFO में लगातार योगदान नहीं किया है तो आप पेंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं है। कुल मिलाकर आपने किसी भी संसथान में नौरी की हो लेकिन आपको 10 वर्ष तक EPFO में अपने वेतन से योगदान करना है तभी आप पेंशन प्राप्त करने के हकदार माने जाते है।

10 वर्ष से कम योगदान पर क्या होगा?

आपने EPFO में अगर 10 साल से कम अवधी के लिए योगदान किया है तो आप पेंशन के हकदार नहीं होते है। उदाहरण के लिए अगर आपने 8 साल नौकरी पूरी कर ली है और इस दौरान आपने लगातार पेंशन फंड में योगदान दिया है तो आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है। अब आपने जो ये योगदान किया है इस पैसे को आप कभी भी निकाल सकते है। लेकिन यहां ये भी ध्यान देने वाली बात है की आपने अगर 10 साल से अधिक समय तक योगदान कर दिया है तो आपको सीधे पेंशन का लाभ दिया जाता है और आपके द्वारा किये गए योगदान के पैसे को आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते है।

50 की उम्र में कैसे मिलेगी पेंशन

अगर आप एम्प्लोयी पेंशन स्कीम का लाभ 58 साल की अवधी पूरी होने से पहले लेना चाहते है तो आपको बता दें की ये संभव है और आप इसको ले सकते है। इस तरह से पेंशन का लाभ लेने की प्रक्रिया को अर्ली पेंशन क्लेम कहा जाता है लेकिन इसमें आपको काफी अधिक नुक्सान भी होता है। अर्ली पेंशन क्लेम करने पर आपको 4 फीसदी के हिसाब से कम पेंशन मिलती है और ये आपको आगे हमेशा के लिए होने वाला एक बड़ा नुक्सान होता है। इसलिए हमेशा आपको 58 साल की आयु पूरी होने पर ही पेंशन का लाभ लेना सही माना जाता है।

Vinod Yadav

मेरा नाम विनोद है और मुझे बिज़नेस तथा योजनाओं पर लिखना काफी पसंद है। मैं इस क्षेत्र में पिछले 5 साल के लगातार काम कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में काफी अनुभव होने के के चलते मैं अपना अनुभव आप सभी लोगों के साथ में यहां इस वेबसाइट के जरिये शेयर करता रहता हूं।

7 thoughts on “EPFO Pension Scheme: नौकरी करते करते लेना चाहते है Pension का लाभ, देखें इसको लेकर क्या हैं EPFO के नियम?”

  1. Agr 5..saal kisi aur compny me job ki aur next 5 year kisi aur me to wo 10 yaer. Count hoge na…I meen 10 year k andr agar 4 comny chnge ki ho to….

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  2. क्या – कोई संविदा कार्मि जो 50 वर्ष पार कर चुके हैं और पेंशन लेना चाहते हैं तो मिलेगा या नहीं
    अगर मिलेगा तो कैसे और किस स्कीम के तहत….

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  3. ईपीएस 95 में पैराग्राफ 10/2 प्रावधान है कि 20 वर्ष की सेवा करने के बाद सेवाअवधी में दो वर्ष का वेटेज बोनस बेनिफिट जोड़ते हुए पेंशन निर्धारित किया जाता है जबकि आपने अली पेंशन का विकल्प चुनकर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी ईपीएफओ द्वारा ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि पेंशन में संशोधन वर्ष 2009 को किया गया है फिर वर्ष 1991 से वर्ष 2020 तक नियमित सेवा 29 वर्ष की गई है को दो वर्ष का वेटेज बोनस बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है।

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