Vidhwa Pension Yojana Detail – सरकार की तरफ से देश के हर तबके के नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बहुत सारी अलग अलग स्कीम को चलाया जाता है ताकि किसी को भी समस्या ना आने पाए। यूपी की योगी सरकार की तरफ से भी अपने राज्य में एक स्कीम को चलाया जा रहा है जिसके तहत प्रदेश की विधवा महिलाओं को सरकार की तरफ से हर महीने पेंशन का लाभ दिया जाता है।

यूपी सरकार की तरफ से अपने प्रदेश की हर महिला जो की 18 वर्ष से अधिक आयु की है और विधवा है उनको हर महीने पेंशन का लाभ दिया जाता है लेकिन पेंशन का लाभ लेने के लिए इसके लिए पहले आवेदन करना होता है तभी इस योजना का लाभ मिलता है। चलिए जानते है की कैसे इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है और कौन कौन से पात्रता नियम प्रदेश सरकार की तरफ से बनाये गए है।

हर महीने कितनी पेंशन मिलती है?

विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojana) के तहत प्रदेश की सरकार की तरफ से विधवा महिलाओं को एक साल में 6 हजार रूपए की राशि दी जाती है जिसको हर महीने के हिसाब से 500 रूपए दिए जाते है। सरकार की तरफ से अपने प्रदेश की इन सभी महिलाओं को उनके खर्चे के लिए ये पैसे दिए जाते है ताकि उनको किसी के सामने हाथ फ़ैलाने की जरुरत ना पड़े।

ऐसा नहीं है की सरकार की तरफ से यही पेंशन दी जाती है बल्कि सरकार की तरफ से समय समय पर इसमें इजाफा भी किया जाता है। प्रदेश के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से अपने राज्य की सभी उन महिलाओं को जो तलाक शुदा है या फिर विधवा है उनको ही पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है क्योंकि उनके पास में कमाई का कोई खास जरिये नहीं होता है। इसलिए सरकार की तरफ से मिलने वाली इस मदद के जरिये वे अपना खर्चा आसानी के साथ में चला सकती है।

UP Widow Pension Scheme Eligibility

प्रदेश की विधवा महिलाओं को को पेंशन का लाभ देने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नियम भी बनाये गए है ताकि जरूरतमंद महिला को ही इस योजना का लाभ दिया जा सके। देखिये कौन कौन महिला इस पेंशन का लाभ ले सकती है।

  1. महिला यूपी की रहने वाली होनी चाहिए।
  2. महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  3. महिला के परिवार की सालाना आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  4. महिला सरकार की किसी दूसरी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो।
  5. महिला केंद्र सरकार की भी किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो।

UP Widow Pension Scheme Document

उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से शुरू की गई विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु आपको कुछ जरुरी डॉक्यूमेंट भी सरकार को दिखने होते है ताकि आपकी पहचान की जा सके और ये साबित किया जा सके की आप इस पेंशन की हकदार हैं। इसके लिए देखिये कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे।

  1. महिला का आधार कार्ड
  2. महिला का राशन कार्ड
  3. महिला का आय प्रमाण पत्र
  4. महिला का जन्म प्रमाण पत्र
  5. महिला का मोबाइल नंबर
  6. महिला के पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  7. महिला का पासपोर्ट साइज फोटो

UP Widow Pension Scheme Online Apply

अगर आप यूपी सरकार की विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र हैं और इस योजना के लिए अपना आवेदन करना चाहती है तो आपको बता दें की इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद में आपको अपने इस योजना के आवेदन के कार्य को पूरा करना होगा। एक बार आवेदन पूरा होने के बाद में आपके आवेदन की जांच की जाएगी और सबकुछ सही होने पर आपको अगले महीने से ही पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है।

इस राज्य में मिलती है 3 हजार पेंशन हर महीने

आपको बता दें की हरियाणा राज्य में विधवा पेंशन बाकि के राज्यों की तुलना में काफी अधिक दी जारी है ,मौजूदा समय में हरियाणा में हर महीने विधवा महिलाओं को 3 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए आपको हरियाणा का निवासी होना जरुरी है और इसके अलावा आपको किसी भी दूसरी राज्य की या फिर केंद्र की पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए। अगर आपको दूसरी पेंशन का लाभ मिल रहा है तो आपको इस योजना में अब आवेदन नहीं करना चाहिए नहीं तो आपका आवेदन भी रद्द हो सकता है।

मेरा नाम विनोद है और मुझे बिज़नेस तथा योजनाओं पर लिखना काफी पसंद है। मैं इस क्षेत्र...

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